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रामपुर में चरस रखने के आरोप में महिला को 1 वर्ष का कठोर कारावास जानें क्या है मामला - रामपुर में चरस मामले में अदालत ने सजा सुनाई

रामपुर में एक महिला को चरस रखने के आरोप में एक साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. इस मामले में महिला आरोपी का पता अभी तक फरार चल रहा है.

चरस रखने के आरोप में महिला को सजा
चरस रखने के आरोप में महिला को सजा

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Published : May 11, 2023, 8:54 AM IST

Updated : May 11, 2023, 11:41 AM IST

रामपुर बुशहर:उपमंडल रामपुर बुशहर में बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायलय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए चरस रखने के आरोप में महिला को 1 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि आरोपी पदमा देवी (41) पत्नी बहादुर सिंह गांव रुमाली डा० जांबो तह. आनी जिला कुल्लू को 3 किलो 11 ग्राम चरस रखने के आरोप में यह सजा सुनाई गई है.

7 मई 2021 को चरस हुई थी बरामद:उन्होंने बताया कि 7 मई 2021 को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बहादुर सिंह के घर गांव रुमाली में रेड की तो बहादुर सिंह के घर से 3 किलो 11 ग्राम चरस बरामद की, लेकिन कार्रवाई के दौरान बहादुर सिंह मौके पर से भागने में सफल रहा, जो आज तक रू-पोश है. तफ्तीश में पाया गया कि महिला आरोपी पदमा देवी भी अपने पति के साथ चरस बेचने में मदद करती थी, जिस आधार पर उसे भी मुल्जिम बनाया गया.

आरोपी पति अभी तक फरार: तथा उसके खिलाफ चालान अदालत में पेश किया गया, क्योंकि पुरी चरस एफएसएल नहीं भेजी गई थी. उन्होंने बताया कि जो सैंपल 40 ग्राम भेजा गया था, उसके लिए ही अदालत ने सजा सुनाई. महिला आरोपी का पति बहादुर सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, जिस कारण उसके खिलाफ चालान अदालत में पेश नहीं किया जा सका है. बता दें कि इस मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल व केएस जरयाल ने की है.

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Last Updated : May 11, 2023, 11:41 AM IST

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