शिमला:हाईकोर्ट ने सिरमौर और सोलन जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला के लिए स्थानांतरित न करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि जिला अस्पतालों में जब तक क्षमता से अधिक मरीज नहीं होते तब तक संक्रमित लोगों को शिमला रेफर न किया जाए.
कोर्ट ने ऐसे मरीजों को उन्हीं स्थानों पर उनके इलाज के लिए प्राथमिकता देने के आदेश भी दिए. कोर्ट के इस फैसले पर व्यापार मंडल ने खुशी जताई और इस फैसले को शहरवासियों के लिए राहत भरा बताया.
याचिका कर्ता इंदरजीत सिंह ने कहा कि शहर के बीचों-बीच कोविड सेंटर बनने से लोगो में खौफ का माहौल बना हुआ था. लोग रिपन से कोविड सेंटर शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे. इसको देखते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसके चलते कोर्ट ने शहरवासियों के हित में फैसला सुनाया है.