रामपुर:शिमला के रामपुर स्थित किन्नौर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने दो चरस तस्करों को 10-10 साल की जेल और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दो दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. पुलिस ने पिछले साल जून में दोनों के कब्जे से 3 किलो चरस बरामद की थी. (charas smugglers)
उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 28 जून, 2021 को पुलिस पार्टी पेट्रोलिंग के लिए गई थी. रात करीब 10 बजे जब पुलिस पिंजड़धार पहुंची तो दो व्यक्ति सड़क के किनारे बैठे हुए थे. पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें थोड़ी दूरी पर पकड़ लिया. उनके पास एक बैग था, जिसे चेक किया तो उसके अन्दर से 3 किलो चरस बरामद हुई.