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कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के तौर पर ही हो सकेगा टूरिस्ट व्हीकल का प्रयोग, हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High court) ने आदेश जारी किए हैं कि टूरिस्ट गाड़ी का इस्तेमाल केवल कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के तौर पर ही किया जा सकता है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने आरटीओ सोलन द्वारा टूरिस्ट वोल्वो बस को स्टेज कैरिज के तौर पर चलाने के कारण जब्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश जारी किए हैं.

Himachal High court
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Published : Dec 16, 2022, 10:45 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High court) ने आदेश जारी किए हैं कि टूरिस्ट गाड़ी का इस्तेमाल केवल कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के तौर पर ही किया जा सकता है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने आरटीओ सोलन द्वारा टूरिस्ट वोल्वो बस को स्टेज कैरिज के तौर पर चलाने के कारण जब्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि टूरिस्ट गाड़ी का इस्तेमाल केवल कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के तौर पर ही किया जा सकता है.

प्रार्थी रविंद्र त्यागी द्वारा आरटीओ सोलन पर आरोप लगाया था कि उसकी वोल्वो गाड़ी को गैरकानूनी ढंग से जब्त किया गया है. प्रार्थी का कहना था कि उसके पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट होने के साथ साथ अन्य सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद थे. उसने हिमाचल में प्रवेश से पहले जरूरी टैक्स भी जमा किए थे, परंतु फिर भी उसकी गाड़ी को परवाणू बैरियर से प्रवेश नहीं करने दिया गया और गैरकानूनी ढंग से जब्त कर लिया.

परिवहन विभाग की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि प्रार्थी के पास कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की अनुमति होने के बावजूद वह ऑनलाइन बुकिंग लेकर स्टेज कैरिज के तौर पर सवारियों को जगह-जगह उतारता था. कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि परिवहन विभाग ने कानून के तहत कार्रवाई कर प्रार्थी की गाड़ी को जब्त किया है.

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