नशे की ओवरडोज से हुई युवक की मौत, दोस्तों ने शव को खड्ड में दफनाया, पुलिस ने खोदकर निकाला:हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से 26 अप्रैल से लापता हुए सरकाघाट के 19 वर्षीय धीरज ठाकुर का शव पुलिस ने नलयाना गांव के पास बकर खड्ड से खोदकर बरामद किया है. शव जिसने दफनाया था, उसकी निशानदेही के आधार पर ही शव की बरामदगी हुई है. दरअसल युवक की मौत नशे की ओवरडोज से हुई थी (Youth dies of drug overdose in Mandi) और उसके दोस्तों से घबराकर युवक के शव को खड्ड में दफना दिया था.
अलविदा पंडित सुखराम: पंचतत्व में विलीन हुए राजनीति के चाणक्य, अंतिम यात्रा में उमड़े हजारों लोग:संचार क्रांति के मसीहा और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है. वीरवार को हनुमानघाट स्थित शमशानघाट पर दिवंग्त पंडित सुखराम का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. उनके बेटों और पोतों ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी. इससे पहले उनकी अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा. पंडित सुखराम की पार्थिव देह (Funeral of Pandit Sukhram) को ऐतिहासिक सेरी मंच पर दर्शनों के लिए रखा गया जहां आम लोगों सहित (pandit sukhram antim darshan) देश भर के नेताओं ने आकर उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए.
हमीरपुर: 5 साल की बच्ची का संदिग्ध परिस्थितियों में कटा गला, शक के घेरे में रिश्तेदार:पुलिस थाना हमीरपुर के तहत आने वाले बरोहा क्षेत्र में पांच वर्षीय मासूम का संदिग्ध परिस्थितियों में गला कटने की (5 year old girl throat slit in Hamirpur) घटना सामने आई है. बच्ची को गंभीर हालत में टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए ले जाया गया है. पढ़ें पूरा मामला...
हिमाचल हाईकोर्ट ने सिविल जज सोलन से मांगा स्पष्टीकरण, गलत आदेश पारित करने का मामला:न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते समय गलत आदेश पारित करने पर हाईकोर्ट ने (High Court seeks clarification from Civil Judge Solan) सिविल जज सोलन से स्पष्टीकरण तलब किया है. क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढे़ं पूरी खबर...
सिरमौर: अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा:फास्ट ट्रैक कोर्ट सिरमौर के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि यह मामला दिसंबर 2018 का है. मामले में पीड़िता की मां ने 7 फरवरी 2019 को राजगढ़ पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में बताया गया था कि दोषी तरसेम लाल उर्फ पप्पू पुत्र मुल्कराज निवासी डाकघर भटोली कलां, जिला गुरदासपुर पंजाब ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया. दोषी व्यक्ति पीड़िता के पिता के पास चालक की नौकरी करता था.