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पेय पदार्थों के टेट्रा पैक प्लास्टिक स्ट्रा प्रयोग के लिए अस्थाई छूट, कटोरी-चम्मच पर रहेगा प्रतिबंध - Temporary exemption for the use of tetra packed plastic in Himachal

पेय पदार्थों के टेट्रा पैक के साथ एकीकृत प्लास्टिक स्ट्रा के प्रयोग के लिए छह माह तक अस्थाई रूप से छूट प्रदान की गई है.

Temporary exemption for the use of tetra-packed plastic straws for beverages
पेय पदार्थों के टेट्रा पैक प्लास्टिक स्ट्रा प्रयोग के लिए अस्थाई छूट

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Published : Jan 31, 2020, 11:11 PM IST

शिमला:हिमाचल में पेय पदार्थों के टेट्रा पैक के साथ एकीकृत प्लास्टिक स्ट्रा के प्रयोग के लिए छह माह तक अस्थाई रूप से छूट प्रदान की गई है.

एक्शन एलांयस फॉर रिसाइकलिंग बिवरेज (एएआरसी) कार्टन ने हिमाचल प्रदेश सरकार से टेट्रा पैक के साथ एकीकृत प्लास्टिक स्ट्रा के प्रयोग पर छूट प्रदान करने के लिए आग्रह किया था.

मैसर्ज टेट्रा पैक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, एक्शन एलांयस फॉर रिसाइकलिंग बिवरेज कार्टन को विस्तारक उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत प्रस्तुत कार्य योजना का क्रियान्वयन करना होगा.

वीडियो रिपोर्ट

इस छूट अवधि के दौरान उत्पादकों और निर्माताओं को प्लास्टिक स्ट्रा का बायो-डिग्रेडेबल विकल्प लाना होगा. इस संबंध में हाल ही में अधिसूचना जारी की गई है.

पेय पदार्थों के टेट्रा पैक प्लास्टिक स्ट्रा प्रयोग के लिए अस्थाई छूट

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 20 सितम्बर, 2019 को जारी अधिसूचना के अन्य प्रावधानों के तहत प्लास्टिक कटलरी जैसे चम्मच, कटोरी, कांटे, चाकू इत्यादि के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी.

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