शिमला:हिमाचल सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. जिसके तहत अब प्रभावितों को बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाएगा. यह विशष पैकेज पूरी बरसात के दौरान हुए नुकसान के लिए जारी किया गया है. जबकि पहले यह 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक के नुकसान के लिए तय था. सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.
सुक्खू सरकार ने भारी बारिश के दौरान आई आपदा के मद्देनजर प्रभावितों के लिए ₹4500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज जारी किया है. इसके तहत मिलने वाले मुआवजे की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है. प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है. इसके तहत अब 24 जून 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक बारिश से हुए नुकसान के लिए प्रभावितों को मुआवजा मिलेगा. इससे पहले 7 जुलाई 2023 से 15 जुलाई 2023 के दौरान आई बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड से प्रभावित हुए परिवारों को विशेष राहत पैकेज के तहत आर्थिक मदद देने का फैसला किया था, लेकिन अब पूरी बरसात में हुए नुकसान के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा प्रभावित परिवारों को दिया जाएगा.
नए पैकेज के तहत अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पक्के या कच्चे मकान के लिए 7 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. वहीं आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे. इसके तहत आपदा में दुकान और ढाबा के क्षतिग्रस्त होने पर प्रभावितों को एक लाख रुपए मुआवजा मिलेगा. इसके लिए पटवारी की रिपोर्ट देनी होगी. इसी तरह किराएदारों को सामान को हुए क्षति की एवज में 50 हजार रुपए मिलेंगे. इसके लिए पटवारी या पंचायत सचिव की रिपोर्ट ली जाएगी.
कृषि भूमि में बाढ़ से सिल्ट आने पर 5000 रुपये प्रति बीघा का मुआवजा दिया जाएगा. इसके साथ ही कृषि और बागवानी योग्य भूमि को नुकसान होने पर आर्थिक मदद बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति बीघा किया गया है. प्राकृतिक आपदा में किसानों व बागवानों की फसल को नुकसान होने पर मुआवजा दो हजार रुपये प्रति बीघा किया गया है. इसका मुआवजा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर मिलेगा.