शिमला: प्रदेश के सरकारी स्कूलों के साथ-साथ मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पांचवी और आठवीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं करवाई जाएंगी. शिक्षा विभाग ने सरकारी व निजी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि नो डिटेंशन पॉलिसी के समाप्त होने के बाद स्कूलों की आठवीं और पांचवीं के छात्रों की बोर्ड की परीक्षाएं करवानी होंगी. 2019- 20 से 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को समाप्त कर दिया गया है और छात्रों को पांचवी व आठवीं में तय पास प्रतिशतता अंक ना होने पर फेल किया जाएगा.
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रोहित जमवाल ने सभी जिला उपनिदेशकों, उच्चतर एवं प्रारंभिक शिक्षा को सरकार और विभाग के निर्देशों का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं. 'राइट टू एजुकेशन एक्ट' में संशोधन करने के बाद सरकार की ओर से यह बदलाव किया गया है. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस सत्र में प्रदेश के सरकारी ओर प्रदेश शिक्षा बोर्ड से एफिलेटेड निजी स्कूलों को फाइनल परीक्षा के प्रश्न पत्र बोर्ड से ही सेट करवाने होंगे.
नो डिटेंशन पॉलिसीमें संशोधन होने के बाद पहली से आठवीं कक्षा तक छात्रों को बिना परीक्षा पास किए अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. छात्रों को पास होने के लिए 33% अंक लेने आवश्यक होंगे. इसके साथ ही शीतकालीन स्कूलों में 31 दिसंबर और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 31 मार्च को बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे.