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प्रदेश कॉलेजों के लिए 2030 तक स्वतंत्र दर्जा लेना अनिवार्य, नीतियों में छूट के लिए भेजें जाएंगे सुझाव - undefined

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों को ऑटोनॉमस का दर्जा लेने के लिए मानकों में छूट देने के लिए प्रदेश की ओर से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सुझाव दिए जाएंगे. ऑटोनॉमस कॉलेज के पास छात्रों का पाठ्यक्रम तय करने के साथ ही छात्रों की परीक्षा करवाने का अधिकार भी अपने पास ही होगा और इसके साथ ही उन्हें एमएचआरडी की ओर से भी करोड़ों की ग्रांट प्राप्त होगी.

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Published : Jul 24, 2019, 8:57 PM IST

शिमलाः राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कॉलेजिस को ऑटोनॉमस का दर्जा लेने के लिए जो मानक तय किए गए है उन मानकों को प्रदेश के कॉलेज पूरा ही नहीं कर रहे हैं.ऐसे में अब पहाड़ी राज्यों की समस्याओं को देखते हुए इन तय मानकों में छूट देने के लिए सुझाव प्रदेश की ओर से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिए जाएंगे.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कॉलेजिस को 2030 तक ऑटोनॉमस का दर्जा लेना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए उन कॉलेजिस को पात्र माना जाएगा जिन कॉलेजिस में छात्रों की संख्या 5 हजार होगी.

प्रदेश में 129 के करीब कॉलेजिस में मात्र एक या दो कॉलेज ही ऐसे हैं जो इस दर्जे को प्राप्त करने के लिए तय नियमों को पूरा कर पा रहे हैं. प्रदेश में कुछ कॉलेज तो ऐसे भी हैं जहां छात्रों की संख्या मात्र 150 से 200 तक ही सीमित है. ऐसे में किस तरह से यह कॉलेज ऑटोनॉमस का दर्जा ले पाएंगे यह समस्या प्रदेश के सामने आ रही है.

तय नियमों की बात की जाए तो मात्र एक दो कॉलेज ही प्रदेश में ऑटोनॉमस बनने के लिए पात्र हो पाएंगे. इस परेशानी को देखते हुए अब एमएचआरडी से नियमों में पहाड़ी राज्यों को छूट देने की बात की जाएगी.

बता दें कि ऑटोनॉमस कॉलेज के पास छात्रों का पाठ्यक्रम तय करने के साथ ही छात्रों की परीक्षा करवाने का अधिकार भी अपने पास ही होगा इसके लिए उन्हें विश्वविद्यालय पर निभर्र नहीं रहना होगा. इसके साथ ही उन्हें एमएचआरडी की ओर से भी करोड़ों की ग्रांट प्राप्त होगी.

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