शिमला: सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश व शिमला नगर निगम के सुझाव के बाद अब हाईकोर्ट भी सेंट एडवर्ड स्कूल को लेकर सख्त हो गया है. स्कूल में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने पर स्कूल बंद हो सकता है. दरअसल शिमला शहर के स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित यातायात सेवा मुहैया करवाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय याचिका दयार की गई थी. जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरुप हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि अगर सेंट एडवर्ड स्कूल नगर निगम शिमला द्वारा गठित कमेटी के सुझाव पर 10 दिनों के भीतर अमल नहीं करता है तो चालू शैक्षणिक सत्र में अस्थायी तौर पर स्कूल को बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है.
यह आदेश तब तक जारी रह सकता है जब तक कि स्कूल में पर्याप्त पार्किंग स्थल का इंतजाम नहीं किया जाता. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने नगर निगम शिमला द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट के अवलोकन के बाद उपरोक्त आदेश पारित किए हैं. एडवर्ड स्कूल प्रबंधन को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार गठित कमेटी के सुझावों की अनुपालना में हाई कोर्ट के समक्ष एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए गए हैं. कोर्ट ने शिमला के अन्य स्कूलों जीसस एंड मेरी स्कूल नाभाए लोरेटो कान्वेंट तारा हॉलए चेप्सलि स्कूल लोंगवुड़ एवं ऑकलैंड हाउस स्कूल से भी कमेटी द्वारा सुझाए गए पार्किंग स्थल व ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने संबंधित सुझावों को अमल में लाने को कहा है.