शिमला: सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की प्रो-वीसी अनुपमा सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की डबल बैंच ने अनुपमा सिंह को वापस बुलाए जाने संबंधी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के फैसले पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव की अगुवाई वाली खंडपीठ ने ये रोक लगाई है. इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अनुपमा सिंह को वापस बुलाए जाने वाले हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के फैसले को सही ठहराया था.
हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने अनुपमा सिंह को सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से वापस बुलाया था. अनुपमा सिंह ने इस फैसले को आदेवन के माध्यम से हाईकोर्ट की सिंगल बैंच के समक्ष चुनौती दी थी. एकल पीठ ने अनुपमा सिंह का आवेदन खारिज कर दिया था. एकल पीठ ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव काउंसिल (ईसी) की तरफ से उन्हें वापस बुलाने के फैसले को सही ठहराया था. प्रार्थी अनुपमा सिंह ने एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी. इस पर खंडपीठ ने फैसले पर रोक लगाई है.
प्रार्थी ने मौजूदा सुखविंदर सिंह सरकार के सत्ता में आने के बाद गठित एचपीयू की नई ईसी पर द्वेषपूर्ण तरीके से उसकी असाधारण छुट्टियां (एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव) रद्द करने का आरोप लगाया है. प्रार्थी ने ईसी पर अपनी शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है. प्रार्थी का आरोप है कि उसके खिलाफ यह कार्रवाई वर्तमान सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसमें उस जैसे पद पर बैठे लोगों से छुटकारा पाने की मंशा है. प्रार्थी का आरोप है कि सरकार उस जैसे ओहदेदारों पर कार्रवाई करना चाहती है, जो उनके समक्ष झुकने को तैयार नहीं हैं.