शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन-शिमला ढली फोरलेन मामले में भू अधिग्रहण अधिकारी को अधिग्रहित भूमि के प्रभावितों को जल्द मुआवजा देने में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, ताकि अधिग्रहित भूमि का वास्तविक कब्जा एनएचएआई द्वारा लिया जा सके.
मामले की सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि करीब 89 करोड़ रुपये की राशि भू अधिग्रहण अधिकारी के पास जमा करवा दी गई है. एनएचएआई ने बताया कि शिमला में इस फोरलेन सड़क के लिए 84 हेक्टेयर के करीब भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें से 81 हेक्टेयर भूमि का वास्तविक कब्जा भी ले लिया गया है. उन्होंने कहा कि शिमला जिला में इस फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत 250 ऐसे निर्माण पाए गए हैं, जिन्हें तोड़ना पड़ेगा. इनमें से 218 निर्माणों के लिए मुआवजा राशि घोषित कर दी गई है और मुआवजा जमा करवा दिया गया है. अभी तक सिर्फ 123 निर्माणों को तोड़ा गया है.