शिमला: ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट से ठीक पहले राज्य सरकार ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की तर्ज पर छोटे उद्योगों को तीन साल तक नियमों में छूट देने के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है. इसके तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को प्रदेश में लाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार से बिना मंजूरी और एनओसी के बिना छोटे उद्योग लगा सकेंगे.
निवेशकों के लिए यह छूट तीन साल रहेगी. उद्योग जब स्थापित होकर अपना उत्पादन शुरू कर देंगे तब उन्हें एनओसी और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. इसी तरह वहन योग्य आवासीय नीति-2019 को भी मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति प्रदान की. इसका प्रमुख उद्देश्य शहरी गरीबों के पुनर्वास और सभी नई आवासीय परियोजनाओं में मिश्रित आवासीय विकास को प्रोत्साहित करना है.