शिमला: ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट से एक दिन पहले राज्यपाल ने प्रदेश सरकार के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. अब हिमाचल में राजस्थान और मध्य प्रदेश की तर्ज पर छोटे उद्योगों को तीन साल तक नियमों में छूट मिलेगी. इसके तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को प्रदेश में लाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार से बिना मंजूरी और एनओसी के बिना छोटे उद्योग लगा सकेंगे. साथ ही बड़े उद्योग लगाने में भी छूट मिलेगी. इस अध्यादेश के कानून बनने से इन आठ कानूनों में एनओसी नहीं लेना पड़ेगा.
इन आठ कानूनों में नहीं लेना पड़ेगा एनओसी
- हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट-1994
- हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1994
- हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट-1994
- हिमाचल प्रदेश फायर फाइटिंग सर्विसेज एक्ट-1984
- हिमाचल प्रदेश रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट 1968
- हिमाचल प्रदेश शॉप्स एंड कॉर्शियल एस्टेबलिशमेंट एक्ट-1969
- हिमाचल प्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006
- हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977