शिमला: राजधानी शिमला की विशेष अदालत पॉक्सो ने दुष्कर्म के आरोपी ललन कुमार को दोषी ठहराते हुए 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वीरवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो शिमला, अमित मंडयाल ने आरोपी ललन कुमार को दोषी ठहराया. बता दें कि ललन कुमार के खिलाफ कोटखाई थाने में 1 जुलाई 2021 को आईपीसी की धारा 376 (एबी), 452 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था.
2021 में किया था दुष्कर्म: जानकारी के मुताबिक दोषी ललन कुमार पर आरोप है कि उसने पड़ोस में रहने वाली चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. घर के बाहर खेल रही बच्ची को वह उठाकर अपने घर ले गया और मासूम के साथ हैवानियत को अंजाम दिया. पुलिस ने इस मामले में 2021 में मामला दर्ज किया था. प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2021 में कोटखाई थाना में मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और आरोपी ललन कुमार को गिरफ्तार कर लिया था.
4 साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार:जानकारी के अनुसार कोटखाई में 4 साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. तभी आरोपी ललन कुमार वहां आया और बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर ले गया. आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया. मासूम पीड़िता जब अपने घर गई तो वह रो रही थी, जब उसके परिजनों ने रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि ललन ने उसके साथ गलत किया है. बच्ची के माता-पिता ने मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने आरोपी को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया था.
कोर्ट में पेश किए 16 गवाह:जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया. इस दौरान पुलिस ने 16 गवाह पेश किए, जिन्होंने दुष्कर्म होने की बात बताई. अभियोजन पक्ष ने अपने दुष्कर्म के मामले को साबित करने के लिए 16 गवाहों से पूछताछ की और मुकदमे के समापन पर दलीलें सुनी गई. राज्य सरकार की ओर से संगीता जस्टा ने इस मामले की पैरवी की और आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई गई.
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