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MC Shimla Election 2023: चुनावों को लेकर पोलिंग पार्टी रवाना, 800 कर्मी तैनात, सुबह 8 बजे से शुरू होगा मतदान

शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर शिमला में चुनाव के लिए तैनात कर्मियों को सोमवार को छोटा शिमला स्कूल से ईवीएम के साथ भेजा गया. मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र के अलावा 17 अन्य दस्तावेज ही नगर निगम शिमला चुनाव में मान्य होंगे.

Voting for Shimla Municipal Corporation Election 2023 on 2nd May
शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टी रवाना

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Published : May 1, 2023, 7:35 PM IST

शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टी रवाना

शिमला: शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर 2 मई को मतदान होंगे जिसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को सोमवार को छोटा शिमला स्कूल से ईवीएम के साथ रवाना किया गया. कर्मियों को पहले ही मतदान को लेकर प्रशिक्षण दे दिया जा चुका है. मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा. शहर में 149 मतदान केंद्र बनाए गए है. इन चुनावों में मतदाता की पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र के अलावा 17 अन्य दस्तावेज भी मान्य होंगे.

'2 मई को नगर निगम शिमला चुनाव के लिए मतदान': शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि नगर निगम शिमला चुनाव के लिए कुल 34 वार्डों में 149 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. इनमें 153 मतदान दल नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें छोटा शिमला स्कूल से रवाना कर दिया गया है. नगर निगम शिमला के 34 वार्डों में कुल 93 हजार 920 मतदाता हिस्सा लेंगे. इनमें 49 हजार 759 पुरुष और 44 हजार 161 महिलाएं शामिल हैं. मतगणना 4 मई को सुबह 10 बजे शुरू होगी. शिमला के उपायुक्त अमित नेगी ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से नगर निगम शिमला के लिए चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिला शिमला उपायुक्त नेगी ने सभी लोगों से बढ़-चढ़कर मतदान में भाग लेने की भी अपील की.

ये दस्तावेज होंगे मान्य:निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि शिमला नगर निगम चुनाव में मतदाता की पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 17 दस्तावेज मान्य होंगे. उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सूचि के अनुसार पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, पैनकार्ड, कर्मचारियों के पहचान पत्र जो राज्य, केन्द्र या स्थानीय शहरी निकाय द्वारा जारी किए गए हैं, बैंक, किसान या डाकघर पासबुक, राशन कार्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, छात्र पहचान पत्र, सम्पति दस्तावेज, शस्त्र लाईसेंस, परिवहन विभाग द्वारा जारी कडंक्टर लाईसेंस, पेंशन दस्तावेज, पूर्व सैनिक, विधवा दस्तावेज, रेल व बस पास, विकलांगता पहचान पत्र, स्वतंत्रता सैनानी पहचान पत्र व आधार कार्ड मान्य दस्तावेज होंगे.

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