शिमला: उच्च न्यायालय ने सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव सहित विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ, अधीक्षण अभियंता, शिमला सर्कल और कार्यकारी अभियंता, सुन्नी डिवीजन, जिला शिमला को जमानती वारंट जारी कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए.
न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने ये आदेश तत्कालीन ट्रिब्यूनल द्वारा 23.04.2019 को पारित आदेशों की अनुपालना न करने के लिए गोविंद सिंह द्वारा दायर याचिका पर पारित किए. ट्रिब्यूनल ने सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए थे कि वह प्रार्थी को 60 वर्ष की आयु तक विभाग में सेवा करने दे. प्रार्थी ने प्रतिवादियों द्वारा उसका वेतन 12% ब्याज सहित जारी करने का निर्देश देने की प्रार्थना की है. तत्कालीन ट्रिब्यूनल को समाप्त करने के बाद, याचिका उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई थी.