शिमला:दिवाली पर्व पर इस बार राजधानी शिमला में रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे. दरअसल, जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने शुक्रवार को एक आदेश पारित करते हुए दिवाली उत्सव के दौरान पटाखे जलाने का समय रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक निर्धारित किया है. आदेशानुसार, दिवाली उत्सव के दौरान ग्रीन पटाखे जलाने की ही अनुमति दी गई है.
दरअसल, इस साल दिवाली उत्सव पर हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शिमला के निर्देश के अनुसार रात्रि में सिर्फ दो घंटे 08 से 10 बजे तक ग्रीन क्रैकर्स जलाने की परमिशन दी गई है. आदेशानुसार किसी भी उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 और लागू अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत तत्काल पीनल कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि जारी किए गए इस आदेश का अनुपालन एसपी शिमला और जिले के सभी सब डिविजन मजिस्ट्रेट द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा.
अधिसूचित नहीं की गए स्थलों पर पटाखों की बिक्री संभव:उप मंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण निशांत कुमार ने 08 नवंबर 2023 के आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचित नहीं किए गए स्थलों पर पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री के लिए स्टॉल स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है. संशोधित अधिसूचना के अनुसार, शिमला ग्रामीण उपमंडल के तहत पटाखों की बिक्री के लिए चयनित 15 स्थानों के अलावा किसी भी खेल मैदान या खुले परिसर में स्टॉल लगाए जा सकते हैं.
जानकारी के अनुसार, संबंधित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार इन जगहों की निशानदेही करेंगे और सभी स्टॉल चिन्हित स्थलों पर ही हो यह भी सुनिश्चित करेंगे. आदेशानुसार पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि चयनित स्थल पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री के लिए सुरक्षित हो और अग्निशमन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि फायर फाइटिंग सिस्टम प्रणाली सभी स्थानों पर उपलब्ध रहे. बता दें कि यह आदेश 12 नवंबर 2023 तक लागू रहेंगे और सभी संबंधित एसएचओ आदेश को अमल में लाएंगे
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