शिमला: स्पेशल जज सोलन की अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. दिसंबर 2019 में हाईकोर्ट ने बिंदल के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को खारिज कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस नए रूप में खुला है और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है. सोलन नगर परिषद में भर्तियों में भ्रष्टाचार से जुड़े जिस मामले को हिमाचल हाईकोर्ट ने एक साल खारिज कर दिया था, वो केस सुप्रीम कोर्ट में फिर से खुल गया है. इसी केस में भाजपा नेता डॉ. राजीव बिंदल को हाईकोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन अब उसी केस में वे फिर से कानूनी पेच में फंसते नजर आ रहे हैं.
एक साल पहले 19 दिसंबर को राजीव बिंदल सोलन नगर परिषद में भर्ती मामले में हुए भ्रष्टाचार को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट से केस खारिज होने के बाद राहत पा चुके थे. बाद में उस केस में एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे.
सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. चूंकि इस केस में राज्य सरकार भी पार्टी है और ये केस सुप्रीम कोर्ट में अनिल कुमार वर्सेज स्टेट के तौर पर लिस्ट हुआ है, लिहाजा हिमाचल सरकार को नोटिस जारी हुआ है.
जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार समेत 35 लोगों नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है. दरअसल, राज्य सरकार ने बीते साल बिंदल के खिलाफ इस केस को वापस ले लिया था और इसके बाद मामले को कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था. बाद में नाहन के एक समाजसेवी अनिल कुमार की ओर से दायर याचिका पर SC ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है.