शिमलाः रेरा ने गुणवत्ता के आधार पर 6 में से 5 शिकायतों का निपटारा 26 फरवरी को आवंटियों के पक्ष में किया और प्रतिवादी प्रमोटरों को 2,63,09,559 रुपये सामान्य ब्याज 9.3 प्रतिशत दर सहित भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं. ब्याज उन तिथियों से लागू होगा जिन तिथियों को शिकायतकर्ताओं ने प्रतिवादी प्रमोटरों को विभिन्न भुगतान किए गए थे.
रेरा को शिकायतकर्ताओं से प्राइवेट बिल्डरों के खिलाफ 6 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो मोहाल जयोल, तहसील कसौली, जिला सोलन में अमोक्ष एट द रेट कसौली नाम से एक परियोजना का निर्माण कर रहे हैं.
4 माह के भीतर करना होगा भुगतान