शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस व राज्य परिवहन विभाग द्वारा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के दिशा निर्देश के अनुसार तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया. इस राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में पिछले करीब एक सप्ताह से मोटर व्हीकल अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को, उनके मोटर व्हीकल चालान को कंपाउंड करने के बारे में जागरूक किया गया. जिसके फलस्वरूप मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 15159 चालान को निपटाया गया और 1 करोड़ 75 लाख 88 हजार 408 रुपये की राशि वसूली गई.
लोक अदालत में 1 लाख मामले:हिमाचल प्रदेश पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश 133 लोक अदालत बेंचों में 1,00,100 मामले लगाए गए थे. इस विशेष ऑनलाइन लोक अदालत के दौरान आम जनता को कंपाउंडिंग शुल्क/जुर्माने के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की गई थी. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रामचन्द्र राव और न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस लोक अदालत में लोगों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया.