रामपुर: अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी जोगिन्द्र उर्फ अभिषेक, पुत्र चिरन्जी लाल, निवासी गांव लोहली (टपरोग), तहसील ननखड़ी, जिला शिमला (24) को नाबालिग लड़की को भगाने व बलात्कार करने के जुर्म में 20 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.(Minor rape case in rampur)(Rampur POCSO court).
मामले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायावादी कमल चन्देल ने बताया कि 13 अक्तूबर 2022 को जब पीड़िता की माता घर पहुंची तो पीड़िता घर पर नहीं थी. छोटे भाई ने बताया कि दीदी दिन के समय पापा के लिए खाना लेकर गई थी, लेकिन वापिस नहीं आई. जिसके बाद घरवालों ने पीड़िता की तलाश आस-पास के ईलाकों में की, लेकिन वह नहीं मिली. 14 अक्तूबर, 2022 को पीड़िता की मां जो तलाश में गई थी, को घर से फोन आया कि वह घर पहुंच गई है.