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रामपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले दोषी को सुनाई सजा, 20 साल कठोर कारावास और ₹20 हजार का जुर्माना लगाया

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में रामपुर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषी पर ₹20 हजार का जुर्माना लगाया. पढ़िए पूरी खबर...(Rampur POCSO Court sentenced accused) (Ramapur Minor Rape Case) (Rampur crime news).

Rampur POCSO Court
रामपुर पॉक्सो कोर्ट

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 21, 2023, 8:12 PM IST

रामपुर: 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर ने सुनवाई की. मामले की सुनवाई में रामपुर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिक लड़की को भगाने और उससे शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में दोषी मेहर सिंह को 20 साल की कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना देने की सजा सुनाई है. फैसले की जानकारी देते हुए स्पेशल प्रोसिक्यूटर कमल चंदेल ने बताया कि साल 2020 में मेहर सिंह (26 वर्ष) ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ पहले फोन पर संपर्क किया. फिर उसे बहला फुसला कर अपने घर का काशापाट ले गया.

जहां आरोपी ने कुछ समय तक पीड़िता को अपने घर में रखने के बाद उसे प्रताड़ित किया और जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. साथ ही आरोपी ने नाबालिग को बताया कि उसके किसी और लड़की के साथ भी संबंध हैं. बाद में आरोपी ने पीड़िता को यह कह कर उसके माता-पिता के घर छोड़ा दिया कि वह उसे बाद में आकर ले जाएगा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया. जिसके बाद पीड़िता और उसकी मां ने आरोपी के खिलाफ झाकड़ी थाना में मुकदमा दर्ज करवाया.

अदालत ने आरोपी मेहर को नाबालिक के साथ शारीरिक संबंध बनाने और उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में दोषी करार देते हुए पॉस्को एक्ट के तहत 20 साल कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. मुकदमे की पैरवी स्पेशल प्रॉसिक्यूटर कमल चंदेल, एनएस चौहान और केएस जरियाल ने की.

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