रामपुर:विशेष न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी विपन ठाकुर, पुत्र मोती राम, गांव कोयला- डाकघर कमान्द, तहसील- आनी, जिला- कुल्लू, हिमाचल प्रदेश (उम्र-31) को अफीम तथा चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 19 अगस्त 2020 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी की आरोपी विपन नोगकंची कुमारसैन कुलबी ढाबा में अवैध रुप से अफीम व चरस बेचने का धंधा करता है. जिस पर पुलिस टीम ने तुरंत ढाबे में रेड डाली तथा तलाशी अमल में लाई. मौके पर स्वतन्त्र गवाह कल्पना पराशर व सुधीर को भी बुलाया गया. तलाशी के दौरान ढावा के अंदर बने टेबल काउंटर के पीछे छुपा कर एक चैनदार बैग बरामद हुआ. जिसको गवाहों के सामने खोल कर चैक किया गया तो उसके अंदर अफीम व चरस बरामद हुई.