रामपुर:अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए चिट्टे के आरोपी प्रकाश चन्द (उम्र 49) साल को 10 साल सशक्त कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. आरोपी जिला शिमला के रामपुर उपमंडल का निवासी था.
2019 मामले में फैसला: फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि 27 जून 2019 को जब शिमला पुलिस की टीम गश्त व नाकाबंदी के लिए जीरो पॉइंट खोपड़ी मंदिर के पास तैनात थी. इस दौरान सुबह करीब 6.15 बजे एक व्यक्ति डकोलड़ की तरफ से पैदल आ रहा था. पुलिस को देख कर व्यक्ति पीछे मुड़ कर जाने लगा. जिस पर पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए व्यक्ति को मौके पर पकड़ा और पीछे मुड़ने का कारण पूछा तो वह पुलिस को सही से जवाब नहीं दे पाया.
आरोपी से किया था चिट्टा बरामद:शिमलापुलिस द्वारा नाम पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम प्रकाश चन्द बताया. पुलिस को प्रकाश चन्द की गतिविधियों पर शक हुआ तो उसकी तलाशी ली गई. जिस पर पुलिस टीम को प्रकाश चन्द के पास से भूरे रंग की प्लास्टिक की टेप से रैप किए हुए तीन गोले मिले. जिन्हें खोलने पर सफेद रंग का पदार्थ बरामद हुआ. जब आरोपी से पूछताछ की तो पता चला कि वो चिट्टा है.
10 साल की सजा: शिमला पुलिस ने मौके पर जब चिट्टे को तोला तो यह 64 ग्राम पाया गया. पुलिस टीम ने चिट्टे समते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जांच के बाद आरोपी को सेशन कोर्ट में पेश किया गया. ट्रायल के दौरान कोर्ट में 12 गवाह अभियोजन की ओर से और 2 गवाह अभियुक्त की ओर से पेश किए गए. सभी गवाहों को सुनने और सभी पहलुओं की जांच के बाद कोर्ट ने दोषी को 10 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. सरकारी की ओर से जिला उप न्यायवादी कमल चंदेल ने केस की पैरवी की.
ये भी पढ़ें:Himachal High court: हिमाचल में सीएम, डिप्टी सीएम व विधायकों के खिलाफ 65 आपराधिक मामले, राज्य सरकार की हाईकोर्ट से गुहार, निरस्त किये जाएं सारे केस