शिमला: हिमाचल में नगर नियोजन विभाग यानी टीसीपी लोकसेवा गारंटी कानून में संशोधन करेगा. भवन निर्माण से संबंधित नक्शे तीस दिन में पास होंगे. यही नहीं, एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रियाएं भी सरल की जाएंगी.
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल के सवाल में ये जानकारी दी. शहरी विकास मंत्री ने बताया कि नक्शे पास करने से जुड़े आवेदन पर सात दिन के भीतर अनुमोदन करना होगा. विभाग से जुड़े कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी 15 दिन में देने होंगे. सवाल के संदर्भ में मंत्री ने कहा कि जहां तक पालमपुर की बात है, वहां टीसीपी के पास नगर नियोजन से संबंधित कुल 299 केस आए. इसमें से 160 केस मंजूर किए गए हैं और 40 अभी लंबित हैं.
पूर्व सैनिकों के 4265 पद खाली, 15 फीसदी रोस्टर के फेर में उलझता है मामला
हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए तय पदों में से 4265 खाली पड़े हैं. एक्स सर्विसमैन कोटे के ये पद पंद्रह फीसदी रोस्टर के फेर में उलझ जाते हैं. सैनिक कल्याण विभाग संभाल रहे कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान बताया कि इस वर्ष 15 जनवरी तक 67 विभागों, संस्थानों में इतनी बड़ी संख्या में इन पदों की रिक्तियां पाई गई हैं. इनमें से केवल 618 पदों को स्थायी और 382 पदों को अस्थायी तौर पर भरा गया.
भाजपा विधायक कर्नल इंद्र सिंह के सवाल पर महेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार इन पदों को भरने पर ध्यान देगी. जहां कोटे के तहत पूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होंगे, वहां उनके आश्रितों को नियुक्त किया जाएगा. उन्होंने स्वीकार किया कि पूर्व सैनिकों के लिए तय पदों को भरने के लिए 15 फीसदी रोस्टर आड़े आ रहा है. नियुक्तियां इसी की परिधि में की जा सकती है.