शिमला:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने अदालती आदेशों को लागू न करने की सूरत में दोषी अधिकारियों की संपत्ति व वेतन को कुर्क करने की चेतावनी दी है. कोर्ट ने अपने आदेशो की अनुपालना करने के लिए प्रतिवादियों को चार हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि इस अवधि में अदालत के निर्णय को लागू नहीं किया गया तो उस स्थिति में याचिकाकर्ता अदालत के समक्ष आवेदन दायर कर उनकी संपत्ति का ब्यौरा दायर करें, ताकि दोषी अधिकारियों की संपत्ति और वेतन को कुर्क किया जा सके.
अदालत ने वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत्ति का लाभ देने के साथ-साथ वितीय लाभ अदा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किए हैं. मामले के अनुसार वर्ष 2008 में याचिकाकर्ता राम प्रकाश और अन्य 20 कनिष्ठ सहायको ने वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत्त करने की गुहार लगाई थी. अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि पुराने पदों को पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के आधार पर पदोन्नत्त किया जाए.