शिमला: राजधानी शिमला में अब माल रोड, रिज मैदान, छोटा शिमला सहित कई क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन नहीं हो पाएंगे. जिला प्रशासन ने शिमला शहर के संवेदनशील स्थानों पर रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, जनसभा और वाद्ययंत्रों का प्रयोग पर प्रतिबंधित लगा दिया है. साथ ही उन वस्तुएं का प्रयोग भी वर्जित रहेगा, जिसका प्रयोग शस्त्र के तौर पर किया जा सकता है. इस संबंध में डीसी शिमला आदित्य नेगी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं.
जारी आदेशों के अनुसार किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन आदि आयोजित करने के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, ताकि प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एहतियात बरती जा सके. हालांकि ये आदेश ड्यूटी पर तैनात सेना, अर्ध-सैनिक बल और पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे. ये आदेश 1 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेंगे. इन आदेशों की अवहेलना करने पर नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.