शिमला:हिमाचल प्रदेशउच्च न्यायालय ने कोविड-19 के चलते सरकार की जारी अधिसूचना को आंशिक तौर पर रदद् कर निजी स्कूलों को छूट दी की वह विद्यार्थियों से मासिक ट्यूशन फीस लेना शुरू कर सकते हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि पिछली बकाया ट्यूशन फीस की वसूली के लिए 2 महीने का नोटिस देकर वह फीस बिना किसी जुर्माने या लेट फीस के ली जाए. न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह भी व्यवस्था दी.
सहानुभूति पूर्वक निर्णय पारित करें
लॉकडाउन के कारण हुई आर्थिक नुकसान के चलते अभिभावक ट्यूशन फीस में रियायत देने बाबत स्कूल प्रशासन को प्रतिवेदन दे सकते हैं. संबंधित स्कूल के सक्षम अधिकारियों को यह आदेश दिए गए हैं कि वे प्रतिवेदन मिलने के पश्चात 1 सप्ताह के भीतर इस पर सहानुभूति पूर्वक निर्णय पारित करें.