शिमलाः अब प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर अपनी बसों के रूट परमिट ट्रांसफर कर सकेंगे. रूट परमिट ट्रांसफर में लगे धांधलियों के आरोपों की छानबीन पूरी होने के बाद अब फिर से रूट परममिट ट्रांसफर किए जा सकेंगे.
निदेशक परिवहन विभाग कैप्टन जेएम पठानिया ने कहा कि विभाग ने रूट परमिट ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी है, लेकिन रूट परमिट मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों व शर्तों के अनुसार ही ट्रांसफर होंगे. इसके अतिरिक्त रूट ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे.
बता दें कि आगामी 10 दिनों के अंदर प्रदेश से सभी आरटीओ की बैठक में निजी बस ऑपरेटरों के सभी मामले सुलझा दिए जाएंगे. रूट परमिट ट्रांसफर मामलों पर बीते माह में परिवहन विभाग अधिकारियों पर आरोप लगे थे कि रूट परमिट को लेकर धांधली हो रही है.
ऐसे में परिवहन ने रूट परमिट पर ट्रांसफर पर रोकलगा दी थी और मामलें को सरकार के समक्ष विचार-विमर्श और जांच के लिए रखा था. ऐसे में सभी मामलों पर विचार और जांच करने के बाद फिर सेरूट ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी गई है.
सरकार व परिवहन विभाग के इस निणर्य के बाद अब प्रदेश में निजी बसों के परमिट एक ऑपरेटर से दूसरे के नाम आसानी से ट्रांसफर हो सकेंगे. इसके लिए उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के सभी नियमों व शर्तों को मनाना होगा.