शिमला: फ्लैट खरीदने की चाह से प्राइवेट बिल्डरों के जंगुल में फंसे लोगों की रेरा से कुछ राहत मिली है. इस बार रेरा को 14 शिकायतें प्राप्त हुई थीं. एक प्रोमोटर के खिलाफ प्राप्त 14 शिकायतों में से 12 शिकायतों का निर्णय आवंटियों के पक्ष में किया गया और दो अन्य शिकायतों की सुनवाई लंबित है.
निजी बिल्डर के खिलाफ डॉ. मनमोहन ए चंदोला द्वारा 35 लाख 76 हजार रुपये ब्याज सहित रिफंड करने के लिए दायर शिकायत के मामले की सुनवाई 12 फरवरी 2021 को निर्धारित की गई थी. इस दिन शिकायतकर्ता डॉ. मनमोहन ए चंदोला व डॉ. अंजलि चंदोला और प्रोमोटर मैसर्ज राजदीप एंड कम्पनी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के अधिवक्ता ने प्राधिकरण के ध्यान में लाया कि दोनों पक्षों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.
समझौते के अनुसार 42,31,106/- रूपये जिसमें मु. 6,55,107/- रुपये ब्याज भी सम्मिलित है वापिस करने हेतु 5 लाख का ड्राफ्ट दे दिया है और बाकी राशि के पोस्ट डेटड चेक 21 अगस्त 2021 तक के दिए गए हैं.
'10 लाख रूपए शिकायतकर्ता के खाते में जमा करवाए जा चुके हैं'
प्राधिकरण के प्रवक्ता ने यह बताया कि इससे पहले भी कांता जॉन धर्मपत्नी विलियम जॉन निवासी ऑकलैंड हाउस स्कूल द्वारा दायर शिकायत में आपसी सहमति द्वारा 10 लाख रूपए शिकायतकर्ता के खाते में जमा करवाए जा चुके हैं.
इस प्रकार दो शिकायतकर्ताओं को 52,31,106/- रूपए की राशि ब्याज सहित प्रदान प्रोमोटर द्वारा प्रदान की गई है. शिकायकर्ता ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश द्वारा दोनों पक्षों में आपसी सहमति से वर्तमान मामले को निपटाने के लिए प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना की.
मामले में आदेश प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं
रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश ने दोनों पक्षों द्वारा इस मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने लिए किए गए प्रयासों की सराहना की. प्राधिकरण ने प्रसन्नता व संतोष व्यक्त किया कि प्रोमोटर अब आदेश जारी होने से पहले ही आवंटियों की शिकायतों को हल करने में रूचि दिखा रहे हैं. डॉ. मनमोहन ए चंदोला, डॉ. अंजलि चंदोला बनाम राजदीप एंड कम्पनी व अन्य के मामले में आदेश प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं.
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