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अब प्रधान और वार्ड पंच होम आइसोलेट लोगों के घर पहुंचाएंगे डिपू का राशन

कोरोना मरीज ठीक होने के बाद भी करीब 15 दिन तक राशन लेने डिपुओं में नहीं आ सकेंगे. पंचायत प्रधान और संबंधित वार्ड का पंच सस्ता राशन घर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे. कोरोना कर्फ्यू से छूट के समय यानी तीन घंटे में केवल 50 लोगों को ही राशन मिलेगा. यह व्यवस्था कुछ दिनों के लिए ही लागू की गई है.

SHIMLA
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Published : May 26, 2021, 7:42 AM IST

शिमला: हिमाचल में होम आइसोलेट कोरोना मरीजों के घर पंचायत प्रधान और संबंधित वार्ड का पंच सस्ता राशन घर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे. कोरोना मरीज ठीक होने के बाद भी करीब 15 दिन तक राशन लेने डिपुओं में नहीं आ सकेंगे. प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अभी 20 हजार से अधिक है. इनमें से दो हजार के करीब मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि अन्य घरों में आइसोलेट हैं. जिला कांगड़ा, मंडी, ऊना, शिमला में कोरोना के ज्यादा मामले हैं. इन जिलों में कई परिवारों के सभी लोग होम आइसोलेट हैं और राशन लेने नहीं आ रहे. जिसके बाद सरकार को जानकारी मिलने के बाद निर्देश दिए गए हैं.

खाद्य आपूर्ति विभाग ने दिए निर्देश

इससे पहले भी डिपुओं में राशन लेने के लिए फिंगर स्कैन की जगह ओटीपी का माध्यम लागू किया गया है. डिपो होल्डर राशन कार्ड नम्बर मशीन में अपलोड करेगा. उसके बाद लिंक्ड मोबाइल नम्बर कर ओटीपी आएगा. फिर डिपो होल्डर ओटीपी मशीन में अपलोड करेगा और राशन दे सकेगा. प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग ने यह तोड़ निकला है. जिससे राशन की कालाबाजारी भी ना हो सके और संक्रमण फैलने से भी रोका जा सके. इससे पहले प्रदेश में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राशन डिपो में भी लोगों की संख्या तय की है. कोरोना कर्फ्यू से छूट के समय यानी तीन घंटे में केवल 50 लोगों को ही राशन मिलेगा. यह व्यवस्था कुछ दिनों के लिए ही लागू की गई है.

मशीन को बार-बार सेनिटाइज किया जाएगा

कोरोना के चलते विभाग ने डिपुओं से सस्ते राशन लेने के लिए कुछ नियम बनाए हैं. जिनमें राशन लेने के लिए लोगों को डिपो के पास उचित दूरी बनाए रखनी होगी. रोज तीन घंटे डिपो खुलने की स्थिति में पहले लोगों से राशनकार्ड लिए जाएंगे. 50 कार्ड पूरे होने के बाद लोगों को बारी-बारी से राशन दिया जाएगा. इसके लिए डिपो होल्डर को यह भी ध्यान रखना होगा कि दूर के लोगों को पहले राशन मिले. विभाग ने बिना मास्क के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को राशन न देने के निर्देश दिए है. इसके अलावा पॉस मशीन को बार-बार सेनिटाइज करने का जिम्मा डिपो होल्डर का रहेगा. उन्हें सेनिटाइज पर आने वाले खर्च का बिल विभाग को भेजने को कहा गया है.

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