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आचार संहिता का 'डंडा': अब तक 2 लाख लीटर से ज्यादा अवैध शराब पकड़ी, 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त - शराब

हिमाचल प्रदेश में लागू आचार संहिता के दौरान पुलिस, राज्य कर और आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है. ऐसे में पुलिस ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर लाखों लीटर अवैध शराब और 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त की है.

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शिमला

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Published : Oct 20, 2022, 3:27 PM IST

शिमला:विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही हिमाचल में आचार संहिता लागू है. ऐसे में प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रहा है. पुलिस लगातार शराब तस्करी, नकदी और नशीले पदार्थों की बरामदी में जुटी है. शिमला पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 14 अक्टूबर से अभी तक पुलिस ने ₹1.31 लाख की नकदी जब्त की है.

इसके साथ ही पुलिस ने विभिन्न जगहों पर चेकिंग और छापेमारी के दौरान ₹4,08,378 की 1,442 लीटर शराब बरादम की है. तो वहीं, ₹89,506 की चरस, हेरोइन एवं अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए हैं. इसके साथ ही राज्य कर और आबकारी विभाग ने 50 लाख 31 हजार 911 मूल्य की 2 लाख 18 हजार 287 लीटर शराब जब्त की गई है. इसके साथ ही पुलिस और आबकारी विभाग ने अब तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर की गई नाकेबंदी के दौरान 1 करोड़ 35 हजार 905 रुपये की नकदी, शराब और नशीले पदार्थों आदि की जब्ती की जा चुकी है.

कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई: राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस (Excise Commissioner Yunus) ने बताया कि आदर्श चुनाव संहिता के मद्देनजर आबकारी विभाग की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में जिला बिलासपुर में उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी विनय चौधरी ने पंजाब के सीमावर्ती गांव मजारी में बीते मंगलवार को छापा मारकर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की. टीम ने लगभग 6,260 लीटर कच्ची शराब को कब्जे में लेकर नष्ट किया. इस दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद शराब की तीन भट्टियां और शराब बनाने के उपकरण ड्रम, टीन, इत्यादि को नष्ट किया गया.
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जिला हमीरपुर में विशेष टास्क फोर्स ने 45 लीटर शराब को कब्जे में लेकर नियमानुसार जुर्माना लगाया. आबकारी राजस्व जिला नूरपुर प्रभारी टिक्कम ठाकुर के नेतृत्व में अधिकारियों ने मिलवान, ठाकुरद्वारा, गगवाल, उलेहरियान, बरोटा और चक तेरियन के सीमावर्ती इलाकों में एक छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान गगवाल और चक तेरियन गांवों से लगभग 1,88,000 लीटर कच्ची शराब और 50 लीटर लाहन जब्त किया गया. हिमाचल आबकारी अधिनियम की धारा-39 के तहत मामला दर्ज किया गया है. कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए लाहन, तिरपाल और इस्तेमाल की गई अन्य सामग्री की वीडियोग्राफी की गई.

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