शिमला: हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में पॉक्सो एक्ट 2012 को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए है. पॉक्सो एक्ट 2012 की गाइडलाइन को आगामी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत मे ही स्कूलों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत शिक्षण संस्थानों में बाल यौन शोषण के लिए शिकायत कमेटी का गठन किया जाएगा और शिकायत बॉक्स भी लगाए जाएंगे.
शिक्षण संस्थानों में पॉक्सो एक्ट 2012 को लेकर शिक्षकों को इंक्वायरी की प्रक्रिया से अवगत करवाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करवाए जाएंगे. ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिक्षकों को मोलेस्टेशन और हरासमेंट के बारे में भी बताया जाएगा. इसके साथ ही चाइल्ड साइकोलॉजी का व्याख्यान, छात्र-शिक्षक के संबंध, गुड और बैड टच के बारे में भी बताया जाएगा.
वहीं, स्कूलों में साल में दो बार काउंसलिंग सेशन आयोजित करवाए जाएंगे. सेशन में सोशल मीडिया के इस्तेमाल और नैतिक शिक्षा पर स्कूलों में व्याख्यान करवाने की निर्देश दिए गए हैं. शिक्षा विभाग ने छात्र, शिक्षक और अभिभावकों के लिए काउंसलिंग सेशन व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाने को भी कहा है.
इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत मामलों से जुड़ी जांच को एक तय समय में पूरा किया जाए और ब्लॉक स्तर पर स्कूलों में कार्य करवाने के लिए एक काउंसलर को चिन्हित करना होगा. शिक्षण संस्थान और स्कूलों में एक सजेशन और कंप्लेंट बॉक्स लगाए जाएंगे. कंप्लेंट बॉक्स में छात्र अपने सुझाव, सवाल और शिकायतें दे सकते हैं.