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शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला : शिक्षण संस्थानों में पॉक्सो एक्ट 2012 को सख्ती से लागू करने के निर्देश

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में पॉक्सो एक्ट 2012 को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए है. शिक्षण संस्थान और स्कूलों में एक सजेशन और कंप्लेंट बॉक्स लगाए जाएंगे.

Himachal Pradesh Education Department
आगामी शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में लागू होगा पोक्सो एक्ट 2012.

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Published : Jan 22, 2020, 8:36 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में पॉक्सो एक्ट 2012 को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए है. पॉक्सो एक्ट 2012 की गाइडलाइन को आगामी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत मे ही स्कूलों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत शिक्षण संस्थानों में बाल यौन शोषण के लिए शिकायत कमेटी का गठन किया जाएगा और शिकायत बॉक्स भी लगाए जाएंगे.

शिक्षण संस्थानों में पॉक्सो एक्ट 2012 को लेकर शिक्षकों को इंक्वायरी की प्रक्रिया से अवगत करवाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करवाए जाएंगे. ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिक्षकों को मोलेस्टेशन और हरासमेंट के बारे में भी बताया जाएगा. इसके साथ ही चाइल्ड साइकोलॉजी का व्याख्यान, छात्र-शिक्षक के संबंध, गुड और बैड टच के बारे में भी बताया जाएगा.

वहीं, स्कूलों में साल में दो बार काउंसलिंग सेशन आयोजित करवाए जाएंगे. सेशन में सोशल मीडिया के इस्तेमाल और नैतिक शिक्षा पर स्कूलों में व्याख्यान करवाने की निर्देश दिए गए हैं. शिक्षा विभाग ने छात्र, शिक्षक और अभिभावकों के लिए काउंसलिंग सेशन व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाने को भी कहा है.

शिक्षकों को इंक्वायरी की प्रक्रिया से अवगत करवाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करवाए जाएंगे.

इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत मामलों से जुड़ी जांच को एक तय समय में पूरा किया जाए और ब्लॉक स्तर पर स्कूलों में कार्य करवाने के लिए एक काउंसलर को चिन्हित करना होगा. शिक्षण संस्थान और स्कूलों में एक सजेशन और कंप्लेंट बॉक्स लगाए जाएंगे. कंप्लेंट बॉक्स में छात्र अपने सुझाव, सवाल और शिकायतें दे सकते हैं.

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इस सुझाव और शिकायत बॉक्स को हर बैग फ्री डे पर खोला जाएगा. हर मामले और सवाल पर एक्शन व जांच किया जाना अनिवार्य होगा. स्कूलों में उचित स्थानों पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी छात्रों को जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी.

वीडियो रिपोर्ट.

उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने शिक्षण संस्थानों को बाल यौन शोषण शिकायत कमेटियों का गठन करने के लिए 15 दिन का समय दिया है. वहीं, विभाग में निर्देशों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 15 दिन का समय तय किया गया हैं.

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