शिमला: जिला शिमला में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब शादी समारोह के लिए थाना प्रभारी और तहसीलदार को सूचना देना अनिवार्य किया गया है. जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है.
इसके तहत विवाह समारोह के तहत स्थानीय तहसीलदार अथवा थाना प्रभारी को सूचना देना आवश्यक होगा. जिससे आयोजन स्थल पर सभी निर्देशों व नियमों के पालन संबंधी निगरानी कर सके और नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
डीसी शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालना पर जिला प्रशासन विशेष अभियान चलाएगा. उन्होंने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए शैक्षणिक, खेल, मनोंरजन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य गतिविधियों पर जन सुरक्षा के लिए कडे़ नियम अमल में लाए जाएंगे.
आदित्य नेगी ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 200 लोगों की क्षमता वाले हाॅल में केवल 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की ही व्यवस्था होगी. उन्होंने बताया कि खुले मैदान में यदि लोगों का जमावड़ा 200 से अधिक का होगा तो परस्पर दो गज की दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करना अवश्यक होगा.