शिमला: केंद्र की ओर से राज्यों को जारी आदेशों के बाद हिमाचल सरकार ने भी विधवा पुनर्विवाह पर मिलने वाली सहायता राशि के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. हालांकि इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय की ओर से 19 दिसंबर 2017 को ही निर्देश जारी कर दिए गए थे.
आधार नंबर नहीं होने पर भी मिलेगा लाभ
ऐसे लाभार्थी जिनको आधार नंबर नहीं होने के कारण योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, अब इस अधिसूचना के अनुसार उनको अन्य दस्तावेजों के आधार पर लाभ देने को कहा गया है. इसके लिए ओटीपी या अन्य माध्यमों का सहारा भी लिया जा सकता है.
लाभार्थियों को चिह्नित करने के निर्देश
दरअसल विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में लाभार्थियों को 50 हजार रुपये का लाभ दिया जाता है. केंद्र की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कोई भी लाभार्थी इस योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए. केंद्र ने ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए आधार प्रमाणन करने या आधार नंबर नहीं होने पर अन्य दस्तावेज स्वीकार करने के लिए कहा गया है. प्रदेश सरकार ने भी इसके प्रमाणन से संबंधित नियमों को सोमवार को अधिसूचित कर दिया है.
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