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रामपुर में नई यातायात व्यवस्था के लिए अधिसूचना जारी, सफेद ढांक तक नो पार्किंग जोन

जिला शिमला के रामपुर में नई यातायात व्यवस्था को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. नए यातायात व्यवस्था के अनुसार सफेद ढांक तक नो पार्किंग जोन बनाया गया है और ऑटो-टैक्सी के लिए भी स्थान चिन्हित किया गया है.

ew traffic system in Rampur
आदित्य नेगी, उपायुक्त शिमला.

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Published : Nov 6, 2020, 10:24 AM IST

Updated : Nov 6, 2020, 10:45 AM IST

रामपुर/शिमला:जिला के रामपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने को लेकर उपायुक्त आदित्य नेगी ने अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना के तहत एनएच-5 पुराना बस अड्डा और स्वीच यार्ड की आपात काल पार्किंग में उपमंडल अधिकारी एवं उप-पुलिस अधीक्षक की गाड़ियों के लिए स्थान चिन्हित किया गया है. इसी स्थान पर दो पुलिस की गाड़ियां और एक अग्निश्मन विभाग की गाड़ी के लिए स्थान चिन्हित किया गया है.

उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि बौद्ध मंदिर के पास 10 ऑटो रिक्शा की पार्किंग चिन्हित की गई है. मिनी सचिवालय रामपुर भवन से ब्रौ पुल तक वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया गया है और सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक व शाम 3:00 बजे से 3:30 बजे तक वाहनों की आवाजाही एकतरफा रहेगी. इसके अलावा पुराना बस अड्डा में नोगली की तरफ 6 ऑटो रिक्शा के लिए स्थान चिन्हित किया गया है और 6 पार्किंग स्थल टैक्सी यूनियन रामपुर को प्रदान किए गए हैं.

नई यातायात व्यवस्था के अनुसार खनेरी की तरफ से शहर में आने वाली बसें पुराना बस अड्डा पर रूकेगी. नोगली की ओर से आने वाली बसें चौधरी अड्डे के दूसरी तरफ रूकेगी. तीन ऑटो रिक्शा के लिए चौधरी अड्डे के दूसरी तरफ अस्थाई तौर पर रूकने का स्थान चिन्हित किया गया है और दो अन्लोडिंग स्थान भी निर्धारित किए गए हैं और एक स्थान अग्निश्मन विभाग के वाहन के लिए चिन्हित किया गया है.

डीसी ने बताया कि एनएच-5 पर पुराना बस अड्डा और सफेद ढांक के बीच के रास्ते को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है और राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पहाड़ी की ओर केवल उपमंडल अधिकारी और एसीजेएम की गाड़ी ही खड़ी होगी. पहाड़ी की तरफ सब्जी मंडी के दूसरी ओर तीन जगहें माल उतारने के लिए निर्धारित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि सफेद ढांक से आगे पीजी कॉलेज रामपुर तक पहाड़ी की ओर केवल एक तरफ वाहनों की पार्किंग निर्धारित की गई है.

इसके अलावा मिनी सचिवालय भवन रामपुर की पार्किंग में दो स्थान अग्निश्मन विभाग के वाहनों के लिए निर्धारित किए गए हैं और विभिन्न सरकारी विभागों के वाहनों के लिए भी स्थान निर्धारित किए गए हैं. जिला उपायुक्त ने बताया कि मुख्य बाजार रामपुर में वाहनों की आवाजाही सुबह 8:00 बजे से शाम 10 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है और भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश नगर परिषद रामपुर के क्षेत्र में सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक निषेध है. उपायुक्त ने स्थानीय जनता से जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है.

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Last Updated : Nov 6, 2020, 10:45 AM IST

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