शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना पर सख्ती दिखाई है. अदालत ने राज्य सरकार के गृह सचिव सहित सहायक व जिला उप न्यायवादी को नोटिस जारी किया है. यही नहीं, हाईकोर्ट ने जिला उप न्यायवादी व सहायक जिला न्यायवादी की ज्वाइनिंग पर भी फिलहाल रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि यदि उपरोक्त अधिकारियों ने ज्वाइन कर लिया है तो उनके कर्तव्य निर्वहन यानी पद पर किसी भी तरह के कामकाज पर रोक रहेगी.
24 अप्रैल को दी गई थी जानकारी:हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद ये सारे निर्देश जारी किए हैं. खंडपीठ ने कहा कि अदालत की तरफ से 24 अप्रैल को डीए यानी जिला न्यायवादी और डीडीए जिला उप न्यायवादी के ट्रांसफर को लेकर आदेश पारित होने तक किसी भी उप एवं सहायक जिला न्यायवादी का तबादला रद्द या संशोधित नहीं किया गया था. यह जानकारी 24 अप्रैल को मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित संयुक्त निदेशक व निदेशक अभियोजन की ओर से दी गई थी.
अदालत ने हैरानी जताई:अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा कि प्रधान सचिव गृह ने स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी उप जिला न्यायवादी और सहायक जिला न्यायवादी को समायोजित करने के लिए 24 अप्रैल को ही अधिसूचना जारी की है. इस अधिसूचना के तहत राज्य सरकार ने दो न्यायवादियों के तबादला आदेश रद्द कर दिए थे. हालांकि ,अभियोजन विभाग की मौजूदगी में 24 अप्रैल को ही अदालत ने उन सहायक या उप जिला न्यायवादी को 48 घंटे के भीतर ज्वाइन करने के आदेश दिए थे, जिन्होंने तबादला आदेशों के बावजूद अपना कार्यभार नहीं संभाला था.