शिमला:देश भर में चर्चा में आये एक करोड़ रुपये के स्कूटी के फैंसी नम्बर फ्रॉड के बाद अब हिमाचल सरकार ने नए नियम बनाये हैं. अब फैंसी नम्बर हासिल करने के लिए ऑक्शन में भाग लेने के लिए बोलीदाता को 30 फीसदी रकम एडवांस में जमा करवानी होगी. मंगलवार 16 मई से नए नियम लागू हो गए हैं.
परिवहन विभाग के निदेशक आईएएस अनुपम कश्यप ने बताया कि संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली आज यानी 16 मई से शुरू कर दी गयी है. गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में हिमाचल में कोटखाई सीरीज के फैंसी यानी वीवीआइपी नम्बर HP-99-9999 के लिए एक व्यक्ति ने एक करोड़ रुपये से अधिक की बोली लगाई थी. खास बात ये है कि एक करोड़ की ये बोली स्कूटी के नंबर के लिए लगाई गई थी. उसके बाद मामला देश भर में चर्चित हो गया. इस प्रक्रिया में लंबे अरसे से धांधली चल रही थी. चूंकि फैंसी नम्बर की बोली के लिए कोई एडवांस शुल्क नहीं था, इसलिए कुछ लोग इस प्रक्रिया का नाजायज लाभ उठा कर नम्बर हासिल कर लेते थे.
अब नए नियम आने के बाद इस धांधली पर रोक लगेगी. परिवहन विभाग के निदेशक ने बताया कि कोटखाई सीरीज विवाद में आने के बाद विभाग के मंत्री और राज्य सरकार के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ई-ऑक्शन प्रणाली में संशोधन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे, ताकि भविष्य में शरारती तत्व संशोधित प्रणाली के साथ छेड़छाड़ न कर सके. उन्होंने बताया कि शुरुआती चरण में संशोधित प्रणाली को बैजनाथ और शिमला पंजीकरण प्राधिकरण में शुरू किया जाएगा. प्रणाली सफल होने पर इसे शेष रीजन में भी लागू किया जाएगा.