शिमलाःहिमाचलप्रदेश में सरकारी कार्यालयों में क्लास वन और क्लास टू के अधिकारियों को आने के निर्देश प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं. ऐसे में शैक्षणिक संस्थानों स्कूल, कॉलेजों में शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के आने को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अब सरकार के आदेशों के मुताबिक जब सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान नहीं खुलते हैं, तब तक शिक्षक और गैर शैक्षिक कर्मचारी शिक्षण संस्थान में नहीं जाएंगे.
सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना में यह कहा गया है कि गृहमंत्रालय की ओर जारी किए गए निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूशन आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे.
ऐसे में सरकारी कार्यालयों को खोलने को लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं, वह शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईआईटी, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं.