शिमला: हिमाचल सरकार प्रदेश में जल्द नई ऊर्जा नीति तैयार करेगी, ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की बैठक में कही. सीएम ने कहा कि सरकार इसमें बड़ा बदलाव करने जा रही है. नई ऊर्जा नीति में मुफ्त बिजली रायल्टी में समय सीमा की छूट का प्रावधान पूरी तरह से खत्म किया जाएगा और पूर्व में दी गई छूट के प्रावधान पूरी तरह से समाप्त करने पर भी सरकार विचार करेगी. नई नीति के तहत राज्य सरकार को पहले 12 वर्ष तक 15 फीसदी रायल्टी, अगले 18 वर्ष तक 20 फीसदी और इससे अगले 10 वर्ष तक 30 फीसदी हिस्सा देने का प्रावधान होगा. हिमाचल प्रदेश में अभी तक 12 सालों के लिए 12 फीसदी रायल्टी, अगले 18 सालो के लिए 18 फीसदी रायल्टी और इससे अगले 10 सालों के लिए 30 रायल्टी फीसदी का प्रावधान है.
'हिमाचल की नई ऊर्जा नीति जल्द': मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की बैठक में हिमाचल की नई ऊर्जा नीति सहित अन्य विषयों पर चर्चा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की लागत वसूल हो गई है, उनमें राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे और इसके लिए केंद्र सरकार और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से पत्राचार किया जाएगा. सीएम ने कहा कि भविष्य की जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सरकार की नीति के अनुसार जमीन चालीस वर्ष की लीज पर दी जाएगी.
जलविद्युत परियोजनाओं की NOC होंगी सरल: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए पूर्व में किए गए समझौते और मौजूदा समय के समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए सीपीएसई को गंभीरता से लेते हुए ऊर्जा विभाग को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. सीएम ने प्रदेश में निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए एनओसी देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के भी निर्देश दिए.