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समय पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाना पड़ा महंगा, न चुकाने वाले डिफॉल्टर पर निगम का चलेगा डंडा

राजधानी में तय समय पर प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वाले करीब 1500 डिफॉल्टर्स पर नगर निगम कार्रवाई शुरू की है.

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Published : Mar 30, 2019, 8:27 PM IST

शिमला:राजधानी में तय समय पर प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वाले करीब 1500 डिफॉल्टर्स पर नगर निगम कार्रवाई शुरू की है. निगम की टैक्स शाखा ने इन सभी टैक्स डिफाल्टर्स को पांच फीसदी पेनल्टी के साथ 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का नोटिस जारी किया है.

बता दें कि निगम की टैक्स शाखा ने समय पर टैक्स जमा न करवाने वाले करीब तीन हजार मकान मालिकोंकी एक सूची तैयार की है, जिसमें से करीब 1500 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्होंने पांच फीसदी पेनल्टी के साथ भी टैक्स जमा नहीं किया है. अब निगम पहली अप्रैल से इन सभी टैक्स डिफाल्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा.

निगम की सूची में कई सरकारी विभाग भी हैं, जिन्होंने निगम को प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है. इन डिफाल्टरों में आईएसबीटी सबसे बड़ा टैक्स डिफॉल्टर है, जिससे निगम को करीब 3.55 करोड़ रुपये का टैक्स वसूलना है.

निगम मेयर कुसुम सदरेट


निगम मेयर कुसुम सदरेट ने बताया कि साल 2018-19 में निगम ने शहर के सभी मकान मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए कई महीनों का समय भी दिया था, लेकिन अभी भी शहर के करीब 15 सौ भवन मालिक ऐसे हैं, जिन्होंने निगम को अपना संपत्ति कर नहीं चुकाया है. उन्होंने बताया कि ऐसे भवन मालिकों से निगम को करीब पांच करोड़ वसूल करना है.
जिला आयकर अधिकारी राकेश ठाकुर व निरीक्षक संदीप फोगाट ने बताया कि करदाता निर्धारण वर्ष 2018-19 की अपनी आयकर रिटर्न दाखिल कर दें, जिससे उन्हें भविष्य में जुर्माने के अलावा अन्य समस्याओं से जूझना न पड़े. उन्होंने बताया कि आयकर वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दस हजार से अधिक है, उन्हें इसी वित्तिय वर्ष में 31 मार्च से पूर्व आयकर व आयकर रिर्टन जमा करवानी होगी.


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