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सांसद के खिलाफ टैक्स रिटर्न मामले में याचिका दर्ज, नियमों को दरकिनार करने के आरोप

सांसद रामस्वरूप शर्मा  के खिलाफ पिछले 4 सालों में देरी से इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने के लिए आयकर विभाग द्वारा अनुमति देने संबंधी आदेशों को हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है.

रामस्वरूप शर्मा सांसद

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Published : Jun 26, 2019, 11:14 PM IST

शिमला: मंडी संसदीय लोकसभा सीट से सांसद रामस्वरूप शर्मा के खिलाफ पिछले 4 सालों में देरी से इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने के लिए आयकर विभाग द्वारा अनुमति देने संबंधी आदेशों को हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है.

याचिकाकर्ता लाभ सिंह के अनुसार, सांसद रामस्वरूप शर्मा ने 2014 से 2018 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी थी. आयकर विभाग ने 18 अप्रैल 2019 को रामस्वरूप शर्मा को देरी से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनुमति दी थी.

याचिकाकर्ता के अनुसार, इनकम टैक्स विभाग ने कानून के जरूरी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए रामस्वरूप शर्मा को इनकम टैक्स रिटर्न भरने कीअनुमति दी थी. याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 19 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पिछले 5 वर्षों में इनकम टैक्स रिटर्न भरना आवश्यक किया था.

इसके पश्चात सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आनन-फानन में इनकम टैक्स रिटर्न भरी. मुख्य न्यायाधीश वी राम सुब्रमण्यन व न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई अगले 2 सप्ताह तक टाल दी है.

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