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मणिकर्ण हुड़दंग मामले में कल होगी हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार को दाखिल करना है अदालती नोटिस का जवाब - Himachal High Court on Manikaran Ruckus

बिलासपुर के गरनोड़ा, मनाली व मणिकर्ण में पंजाब के युवाओं द्वारा मचाए गए हुड़दंग को लेकर कल राज्य सरकार हाई कोर्ट की तरफ से जारी नोटिस का जवाब देगी. हाई कोर्ट ने मामले को 13 मार्च यानी सोमवार के लिए लिस्टिड किया है. प्रदेश हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना व न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ कर रही है. इसी खंडपीठ ने 6 व 7 मार्च को पंजाबी युवाओं द्वारा मचाए गए हुड़दंग और तोड़फोड़ पर संज्ञान लिया है.

Himachal High Court News
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (फाइल फोटो).

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Published : Mar 12, 2023, 5:14 PM IST

शिमला: पंजाब के युवाओं द्वारा बिलासपुर के गरनोड़ा, मनाली व मणिकर्ण में मचाए गए हुड़दंग को लेकर कल राज्य सरकार हाई कोर्ट की तरफ से जारी नोटिस का जवाब देगी. हिमाचल हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है. खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाने और मणिकर्ण में तोड़फोड़ से स्थानीय लोग दहशत में हैं. मीडिया में आई रिपोर्टस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर मुख्य सचिव व डीजीपी सहित अन्य संबंधित अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

हाई कोर्ट ने मामले को 13 मार्च यानी सोमवार के लिए लिस्टिड किया है. प्रदेश हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना व न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ कर रही है. इसी खंडपीठ ने 6 व 7 मार्च को पंजाबी युवाओं द्वारा मचाए गए हुड़दंग और तोड़फोड़ पर संज्ञान लिया है. उधर, हाई कोर्ट के मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य पुलिस हरकत में आई है और DGP ने तीन सदस्यीय SIT का गठन किया है. सेंट्रल रेंज के डीआईजी मधुसूदन की अगुवाई में एसआईटी जांच कर रही है. अब तक की जांच और सरकार के एक्शन पर हाई कोर्ट में सोमवार को जवाब देना है.

उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने 6 व 7 मार्च को मीडिया में आई हुड़दंग व तोड़फोड़ की खबरों पर संज्ञान लिया था. मीडिया में छह मार्च को आई खबरों के अनुसार पंजाबी पर्यटकों ने रविवार 5 मार्च को दोपहर के समय मनाली के ग्रीन टैक्स बैरियर पर हंगामा किया. ग्रीन टैक्स नहीं देने पर पंजाब से आए सैलानी वहां श्रमिकों से बहसबाजी करने लगे और आनन-फानन में वहां 100 मोटरसाइकिल सवार सड़क पर जमा होकर नारेबाजी करने लगे.

पंजाबी पर्यटकों ने अपनी हरकतों से माहौल को तनावपूर्ण बना दिया. पर्यटक ग्रीन टैक्स के भुगतान को लेकर फिजूल में हंगामा कर रहे थे. हंगामे के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई. हाई कोर्ट ने पाया कि मोटरसाइकिल पर खालिस्तान का झंडा भी फहराया गया था और पुलिस को कार्रवाई करते देख बाइक सवार युवा ने झंडा हटा दिया. मीडिया के माध्यम से हाई कोर्ट के समक्ष ये जानकारी आई कि SDM मनाली ने मौके पर पहुंचकर पुलिस कर्मियों की मदद से स्थिति पर काबू पाया. फिर सात मार्च को मीडिया में आई खबर में बताया गया है कि पंजाब के पर्यटकों ने मणिकर्ण भी में उत्पात मचाया है.

पंजाब से आए हुड़दंगियों ने 6 मार्च सोमवार की रात को मणिकर्ण में एक दंगे जैसी स्थिति पैदा कर दी. पंजाब के 100 से अधिक हुड़दंगी पर्यटकों ने हंगामा किया और अपने हाथों में झंडे लेकर इलाके में हंगामा किया. पाया गया कि कुछ पर्यटकों ने शराब पी थी. Beer की बोतलें नैना माता मंदिर की दिशा में सड़क पर फैंकी गई और धार्मिक स्थान की मर्यादा भंग की गई. हंगामे के बीच स्थानीय निवासियों के हस्तक्षेप के बाद उत्पाती सैलानियों ने तोड़फोड़ मचाते हुए मंदिरों, घरों सहित कई वाहनों में लोहे की रॉड से उपद्रव मचाया.

पर्यटकों ने रास्ते में जो भी देखा उसकी पिटाई कर दी और दहशत का माहौल पैदा कर दिया. स्थानीय लड़के के विरोध करने पर उन्होंने बीयर की बोतल से उसके सिर पर वार किया और रॉड से भी मारपीट की. हाई कोर्ट में मीडिया के माध्यम से जानकारी आई कि हुड़दंगी जबरन एक ढाबे में घुस गए और वहां बदतमीजी की. इस अप्रिय घटना में पांच लोगों के घायल होने से स्थानीय निवासियों में भय और पैदा हो गया. स्थानीय निवासियों ने इन पर्यटकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनकी पहचान कर उन्हें पकड़ने की मांग की है.

फिर सात मार्च को मीडिया की खबरों के अनुसार मणिकर्ण में हंगामे के बाद पंजाब के कई उपद्रवी श्रद्धालु सैकड़ों की संख्या में बिलासपुर जिले के गरमोड़ा इलाके में जुटे और हुड़दंग मचाया. कुल्लू के मणिकर्ण जाने और वापस आने वाले बाइक सवार चंडीगढ़ मनाली एनएच पर बिलासपुर जिला के गरमोड़ा में इकट्ठा हुए और देर तक हाईवे बंद रखा. मीडिया में आई ऐसी खबरों के बाद हाई कोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को मामले में स्टेट्स रिपोर्टस दाखिल करने के आदेश जारी किए थे. अब सोमवार को ये मामला हाई कोर्ट में लिस्टिड किया गया है.

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