नई दिल्ली/शिमला: तीन तलाक संशोधन बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है. इस संशोधन बिल के पक्ष में 303 और विरोध में 82 मत पड़े.
लोकसभा में तीन तलाक संशोधन बिल पारित, पक्ष में 303 और विरोध में 82 मत
लोकसभा में तीन तलाक संशोधन बिल पारित हो गया है. इससे पहले इस पर जब इस पर सदन में वोटिंग हुई तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने सदन से वॉकआउट कर दिया.
वहीं इससे पहले लोकसभा में तीन तलाक बिल पेश करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझे लग रहा था कि ऐसे मामले रुकेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोर्ट की कड़ी टिप्पणी और कानून के बाद भी यह मामले रुके नहीं है और 574 मामले आए हैं और कोर्ट के फैसेल के बाद भी तीन सौ से ज्यादा मामले आए हैं.
रविशंकर प्रसाद ने इस दौरान अखबार में दिए कई उदाहरण दिए. उन्होंने कहा कि दुनिया के 20 इस्लामिक देशों ने तलाक पर कानून बनाया है तो भारत में ये क्यों कानून नहीं बनाया जा सकता है. कानून मंत्री ने बताया कि हमने विपक्ष की सभी मांगे मान ली हैं और बिल में संशोधन कर दिया है. केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा को बताया कि यूपी में अब तक 74 मामले तीन तलाक के सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि मैं यूपी सरकार को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ऐसे मामले पर चार्जशीट दायर की और इस तरह के मामले पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की.