शिमलाः प्रदेश उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों को 29 सितंबर तक अपने स्टार प्रचारकों की सूची देनी होगी. जानकारी देते मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कहा कि उम्मीदवार रैली, जनसभाओं, वाहनों के प्रयोग और अन्य सभी चुनाव प्रचार संबंधी स्वीकृतियां सुविधा ऐप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं.
उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत राजनीतिक दलों से उम्मीदवार द्वारा नामांकन भरने के दिन केवल तीन वाहन और अधिकतम पांच व्यक्तियों को अपने साथ लाने का आग्रह किया. चुनाव व्यय के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को चुनाव प्रचार अभियान के दौरान व्यय रजिस्टर को कम से कम तीन बार संबंधित चुनाव व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा.