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लाइसेंस फीस नहीं चुकाने वाले शराब कारोबारियों से 10 करोड़ की होगी वसूली, आदेश जारी

हिमाचल प्रदेश में लाइसेंस फीस अदा नहीं करने वाले शराब कारोबारियों पर विभाग सख्त हो गया है. कोरोना कर्फ्यू हटने के बाद अब सभी दुकानें खुल गई हैं जिसके बाद आबकारी एवं कराधान आयुक्त राेहन चंद ठाकुर ने अपने सभी फील्ड अधिकारियाें को करीब दस कराेड़ की रिकवरी के लिए कहा हैं विभाग को इन डिफाल्टर काराेबारियाें से लाइसेंस फीस के 10 कराेड़ रुपए की वसूली करनी है जाे पिछले साल से लंबित है. विभाग ने संबंधित सभी फील्ड अधिकारियाें काे रिकवरी के आदेश जारी कर दिए हैं.

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Published : Jun 2, 2021, 11:34 AM IST

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शिमला:हिमाचल प्रदेश में लाइसेंस फीस अदा नहीं करने वाले शराब कारोबारियों पर विभाग सख्त हो गया है. कोरोना कर्फ्यू हटने के बाद अब सभी दुकानें खुल गई हैं जिसके बाद आबकारी एवं कराधान आयुक्त राेहन चंद ठाकुर ने अपने सभी फील्ड अधिकारियाें को करीब दस कराेड़ की रिकवरी के लिए कहा हैं.

हिमाचल में शराब के आठ काराेबारी लाइसेंस फीस नहीं भरने के चलते आबकारी एवं कराधान विभाग के रडार पर हैं. विभाग को इन डिफाल्टर काराेबारियाें से लाइसेंस फीस के 10 कराेड़ रुपए की वसूली करनी है जाे पिछले साल से लंबित है. विभाग ने संबंधित सभी फील्ड अधिकारियाें काे रिकवरी के आदेश जारी कर दिए हैं. इनमें होलसेल और रिटेल दाेनाें काराेबारी शामिल हैं.

महामारी की स्थिति में अर्जित राजस्व
हालांकि महामारी की मौजूदा स्थिति के बावजूद मई 2021 में प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत 185 करोड़ रुपये, बिक्री कर/वैट के अंतर्गत 234 करोड़ रुपये, राज्य कर के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये, अन्य कर और ड्यूटी के अंतर्गत 25 करोड़ और यात्री और वस्तु कर के अंतर्गत छह करोड़ रुपये राजस्व के रूप में अर्जित किए गए हैं, जबकि मई 2020 में प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत 118 करोड़ रुपये, बिक्री कर/वैट के अंतर्गत 65 करोड़ रुपये, राज्य कर के अंतर्गत 108 करोड़ रुपये, अन्य कर और अन्य कर व ड्यूटी के अंतर्गत 15 करोड़ और यात्री और वस्तु कर के अंतर्गत तीन करोड़ रुपये राजस्व अर्जित किया गया था.

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