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शिमला शहर में 500 हाउस टैक्स डिफाल्टर, ISBT पर भी 4 करोड़ का बकाया

राजधानी शिमला में हाउस टैक्स न देने वालों पर नगर निगम अब कार्रवाई के मूड में है. नगर निगम की ओर से 500 भवन मालिकों को इसको लेकर नोटिस भेजा है. शहर में 40 के करीब ऐसे टैक्स डिफाल्टर हैं जिन्हें नगर निगम को लाखों करोड़ों में टैक्स देना है. जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स आईएसबीटी का है. निगम को आईएसबीटी को चार करोड़ टैक्स लेना है. (house tax defaulter in shimla) (municipal corporation shimla)

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Published : Dec 1, 2022, 5:55 PM IST

house tax defaulter in shimla
शिमला शहर में 500 हाउस टैक्स डिफाल्टर

शिमला:राजधानी शिमला में हाउस टैक्स न देने वालों पर नगर निगम अब कार्रवाई के मूड में है. निगम द्वारा 30 नवंबर तक टैक्स जमा करवाने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सैकड़ों भवन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाया. वहीं, अब नगर निगम की ओर से नोटिस जारी कर पेनल्टी के साथ टैक्स जमा करवाने का फरमान जारी किया है. यही नहीं टैक्स जमा न करवाने पर बिजली पानी के कनेक्शन काटने की चेतावनी भी दी है.

नगर निगम की ओर से 500 भवन मालिकों को इसको लेकर नोटिस भेजा है. शहर में 40 के करीब ऐसे टैक्स डिफाल्टर हैं जिन्हें नगर निगम को लाखों करोड़ों में टैक्स देना है. जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स आईएसबीटी (Inter State Bus Terminal) का है. निगम को आईएसबीटी को चार करोड़ टैक्स लेना है. आईएसबीटी प्रबंधन द्वारा कई वर्षों से नगर निगम को हाउस टैक्स नहीं दिया है. प्रबधन द्वारा परिवहन निगम पर हाउस टैक्स देने को कहा जा रहा है. (house tax defaulter in shimla) (municipal corporation shimla)

वीडियो.

नगर निगम के आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि शिमला शहर में 30 हजार भवन मालिक हैं और हर साल उन्हें हाउस टैक्स का बिल जारी किया जाता है. इस बार 30 नवंबर तक टैक्स जमा करवाने की अंतिम तारीख तय की गई थी, लेकिन ऐसे कई भवन मालिक हैं जोकि टैक्स नहीं दे रहे हैं. अब उन्हें नोटिस जारी किया गया है और पेनल्टी के साथ यदि जल्द टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो उनका बिजली पानी भी काटा जाएगा.

आशीष कोहली ने कहा कि शहर में 500 भवन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है और टैक्स जमा करवाने को कहा गया है. इसके अलावा आईएसबीटी पर चार करोड़ टैक्स लेना है कई वर्षों से जमा नहीं करवा रहे हैं. उन्होंने कहा कि नगर निगम की आय का मुख्य स्तोत्र ही हाउस टैक्स है.

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