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Himachal Apple Controversy: नियमों का पालन न करने पर दो आढ़तियों को नोटिस, लाइसेंस जब्त करेगी सरकार

हिमाचल प्रदेश में सरकार ने सेब को वजन के हिसाब से बेचने का आदेश जारी किया है, लेकिन कई आढ़ती पेटियों के हिसाब से सेब बेचने का काम कर रहे हैं. जिसको लेकर एपीएमसी शिमला ने निरीक्षण के दौरान कई आढ़तियों को पकड़ा है ओर से नोटिस कर जवाब मांगा गया है. आगे पढ़ें पूरी खबर.. (Apple season in Himachal)

Horticulture Minister Jagat Singh Negi on apple
एपीएमसी एक्ट को लेकर बोले बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Aug 25, 2023, 6:24 PM IST

शिमला:हिमाचलप्रदेश सरकार ने इस बार मंडियों में सेब को वजन के आधार पर बेचने के आदेश दिए हैं. प्रदेश की सभी मंडियों में इस व्यवस्था को लागू किया गया है ताकि किसानों की पेटियों के नाम पर हो रही लूट को रोका जा सके, लेकिन कई आढ़ती सरकार के इन आदेशों की अवेहलना कर पेटियों के हिसाब से सेब बेचने का काम कर रहे हैं. दरअसल, एपीएमसी शिमला के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान ऐसे आढ़तियों को पकड़ा है. जो एपीएमसी एक्ट का पालन नहीं कर रहे थे. एपीएमसी की ओर से नोटिस कर जवाब मांगा गया है, संतोषजनक जवाब न मिलने पर इन आढ़तियों पर कार्रवाई की जाएगी.

एपीएमसी को निरीक्षण को लेकर दिए गए हैं कड़े निर्देश:दरअसल, प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश की मंडियों में एपीएमसी एक्ट लागू हो और सेब वजन के आधार पर बिके. इसके लिए एपीएमसी को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे मंडियों का समय-समय पर निरीक्षण करे. वहीं, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार नियमों का पालन सुनिश्चित कर रही है. उन्होंने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर करने वालों पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है.

उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई:बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों के हित्त के लिए हाल ही में लिए गए निर्णयों को सख्ती से लागू करने के हरसंभव प्रयास कर रही है. किसी को भी नियमों की अवेहलना की अनुमति नहीं दी जाएगी और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि एपीएमसी एक्ट (हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उपज विपणन अधिनियम- 2005) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर एपीएमसी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए दो आढ़तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं.

'दोषी पाए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत उल्लंघनकर्ताओं के रजिस्ट्रेशनसर्टिफिकेटजब्त कर दिए जाएंगे.' :-जगत सिंह नेगी,बागवानी मंत्री

बागवानी मंत्री ने कहा कि इन उल्लंघनकर्ताओं द्वारा सेब और नाशपाती को बिना वजन के क्रय और विक्रय किया गया. इनमें से एक कृषि विभाग द्वारा जारी लाइसेंस के बिना मार्केट यार्ड पराला में कारोबार कर रहा था, जबकि दूसरा आढ़ती मार्केट यार्ड रोहड़ू में वजन के आधार पर फलों की बिक्री और खरीद के सरकारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहा था.

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