हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने DC सोलन को किया तलब, भोगपुर में एंबुलेंस रोड बनाने से जुड़ा है मामला - High Court news

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने DC सोलन को तलब किया है. मामला भोगपुर में एंबुलेंस रोड बनाने से जुड़ा है. क्या है पूरा मामला पढ़ें...(High Court summons DC Solan Kritika Kulhari)

DC Solan Kritika Kulhari
DC Solan Kritika Kulhari

By

Published : Mar 18, 2023, 8:04 AM IST

शिमला:नालागढ़ उपमंडल के भोगपुर में एंबुलेंस रोड बनाने से जुड़े मामले में अदालती आदेशों की अवेहलना करने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डीसी सोलन को तलब किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने उपरोक्त मामले की सुनवाई 28 मार्च को निर्धारित की है. हाई कोर्ट ने पोला राम और अन्य की याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किए.

प्रार्थियों के अनुसार जिला परिषद सोलन ने भोगपुर गांव में एंबुलेंस रोड बनाने के लिए 50 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की है. 28 सितंबर 2022 को कोर्ट ने याचिका में संलग्न ततीमा और निशानदेही के आधार पर रोड बनाने के आदेश दिए थे. कोर्ट ने अपने आदेशों में अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की थी. शुक्रवार को मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को बताया कि ततीमा के हिसाब से रोड बनाना मुश्किल है.

दोबारा से निशानदेही की क्या आवश्यकता पड़ी:अदालत को बताया गया कि राजस्व विभाग ने दोबारा से मौके की निशानदेही की है और पाया है कि रोड बनाने के लिए बीच में एक नाला पड़ता है. बरसात में अधिक पानी होने की बजह से इसका निर्माण मुश्किल है. कोर्ट ने हैरानी जताई है कि जब अदालत ने पुरानी निशानदेही के अनुसार एंबुलेंस रोड बनाने के आदेश दिए थे तो जमीन की दोबारा से निशानदेही की क्या आवश्यकता पड़ी. हाईकोर्ट ने इसे अपने आदेशों की अवमानना पाते हुए डीसी सोलन को तलब कर लिया.

ये भी पढ़ें:पूर्व सचिव से विजिलेंस कार्यालय हमीरपुर में हुई पूछताछ जारी, वॉइस सैंपल रिकॉर्ड पर 23 मार्च को फैसला

ABOUT THE AUTHOR

...view details